विनय सिंह और स्निग्धा की याचिका हुई खारिज, राहत देने से कोर्ट ने किया इनकार

विनय सिंह और स्निग्धा की याचिका हुई खारिज, राहत देने से कोर्ट ने किया इनकार

 विनय सिंह और स्निग्धा की याचिका हुई खारिज राहत देने से कोर्ट ने किया इनकार

न्यूज11 भारत
रांची/डेस्कः-
आईएएस विनय चौबे के डीसी रहते हुए वन भुमि की अवैध ढंग से खरीद बिक्री और नियमावुरूद्ध म्यूटेशन से जुड़े केस के प्रमुख आरोपी विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह की अलग अलग याचिका पर हजारीबाग एसीबी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. 

सोमवार को दलीले सुनने के बाद कोर्ट का फैसला आया है. कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए राहत देने से इनकार कर दिया है. फिलहाल विनय सिंह जेल के सलाखों के पीछे है अब उनकी पत्नी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. 

बता दें कि आरोपी विनय चौबे के करीबी ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह ACB की कांड संख्या 11/2025 की आरोपी है. एसीबी के अनुसार जिस भुमि को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है यह विनय सिंह व उनकी पत्नी के नाम पर दर्ज है. 

यह जमीन हजारीबाग के सदर अंचल के थाना नंबर 252 में स्थित है, इसका खाता नंबर 95, प्लॉट नंबर 1055, 1060 और 848 औऱ कुल रकबा 28 डिसमिल एवं खाता नंबर 73, प्लाट नंबर 812 का रकबा 72 डिसमिल है. यह जमीन सदर अंचल के हल्का 11 में स्थित है. 

खाता प्लाट के इस जमीन पर फिलहाल विनय सिंह व उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह का कब्जा है और इसपर नेक्सजेन का शोरुम चल रहा है. एसीबी के तरफ से विशेष लोक अभियोजक बहस की है वहीं स्निग्धा के तरफ से अधिवक्ता शंकर बनर्जी बहस कर रहे हैं. केस में विनय सिंह ने नियमित बेल के लिए याचिका दायर की है वहीं उनकी पत्नी अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी. 


 

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