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रांची/डेस्क: 5000 रुपए घूस लेने के आरोपी तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक अरविंद बिहारी दास की मुश्किलें बढ़ गई है. एसीबी की विशेष कोर्ट ने उसपर आरोप तय किया है. कोर्ट ने मामले में एसीबी को 15 जनवरी से साक्ष्य प्रस्तुत करने का दिया निर्देश दिया. कोर्ट ने पिछले दिनों अरविंद बिहारी दास की डिस्चार्ज याचिका खारिज की थी.
घटना 1 जून 2023 की है, जब खूंटी प्रखंड के तहसील कचहरी कार्यालय में कार्यरत तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक अरविंद बिहारी दास को एसीबी की टीम ने 5000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. उसने हूटार निवासी काली महतो से जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के बदले घूस की मांग की थी. परेशान होकर पीड़ित ने एसीबी से इसकी शिकायत की थी. शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी ने जाल बिछाया और आरोपी अधिकारी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था.
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