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रांची/डेस्क: भाजपा नेता और झारखंड में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. मामले में डिफेक्ट को लेकर IA फाइल की गई थी. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. हाई कोर्ट में अगली तिथि पर मामला फिर से सूचीबद्ध होगा. फिलहाल मामले में हाई कोर्ट ने कोई आदेश पारित नहीं किया है. शराब घोटाले मामले में बाबूलाल मरांडी की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है.
बाबूलाल मरांडी ने शराब घोटाले में CBI जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की है. याचिका में झारखंड सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं. साथ ही ACB जांच पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. 14 महीने बाद भी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है. इस कारण कई आरोपियों को डिफॉल्ट बेल मिल चुकी है.
बाबूलाल मरांडी ने शराब घोटाले की जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं. मरांडी का दावा है कि घोटाला 1000 करोड़ से अधिक का है. 2022 में छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाने का आरोप भी लगाया है. इसमें फर्जी बैंक गारंटी के जरिए टेंडर देने की बात कही गई है. पसंदीदा एजेंसियों को फायदा पहुंचाने का भी आरोप है.
आज हुई सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता विभोर मयंक ने सरकार का पक्ष रखा. वहीं, प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सूरज किशोर ने पक्ष रखा.
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