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रांची/डेस्क: कोर्ट के आदेश के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग अब खुद अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की तैयारी में है. मामला बिना डोनर के ब्लड उपलब्ध कराने के निर्देश से जुड़ा है. दरअसल, झारखंड हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में बिना डोनर के भी मरीजों को ब्लड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इस आदेश को जमीनी स्तर पर लागू करना आसान नहीं है.
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि पहले ब्लड एक्सचेंज का नियम लागू था, जिसके तहत मरीज के परिजन या किसी डोनर के जरिए ब्लड उपलब्ध कराया जाता था. लेकिन अब कोर्ट के नए निर्देश के बाद स्थिति बदल गई है और बिना डोनर के ब्लड देना स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गया है. मंत्री इरफान अंसारी ने साफ कहा कि इस आदेश में संशोधन की जरूरत है और इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग जल्द ही कोर्ट का रुख करेगा.
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