पोक्सो मामले के आरोपी को मिला 20 वर्ष का कठोर कारावास और ₹50000 जुर्माने की भी सजा

पोक्सो मामले के आरोपी को मिला 20 वर्ष का कठोर कारावास और ₹50000 जुर्माने की भी सजा

पोक्सो मामले के आरोपी को मिला 20 वर्ष का कठोर कारावास और ₹50000 जुर्माने की भी सजा

आशिष शास्त्री/न्यूज11  भारत

सिमडेगा/डेस्क: सिमडेगा पीडीजे की विशेष अदालत ने आज पोक्सो मामले के आरोपी अमरदीप केरकेट्टा को 20 वर्ष की कठोर कारावास और ₹50000 जुर्माने की सजा सुनाई.  बताया गया कि सिमडेगा के ठेठईटांगर थाना क्षेत्र में विगत 29 दिसंबर 2023 की रात्रि में एक शादी समारोह में गई एक नाबालिक लड़की को अमरदीप केरकेट्टा जबरन अपने घर लेजाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद उसे जान से मारने की धमकी देते हुए मुंह बंद रखने की चेतावनी दी. घटना के बाद पीड़िता के परिजनों के आवेदन पर ठेठईटांगर थाना में कांड संख्या 56/2023 के तहत पोक्सो एक्ट का मामला दर्ज करते हुए पुलिस अमरदीप केरकेट्टा को गिरफ्तार कर जेल भेज दी. इसी मामले की सुनवाई करते हुए पीडीजे की विशेष अदालत ने अमरदीप केरकेट्टा को घटना में दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास और ₹50000 जुर्माने की सजा मुकर्रर किए. अभियोजन पक्ष से साक्ष्य और गवाह अपर लोक अभियोजन निशि कच्छप ने पेश किए.

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