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रांची/डेस्क: DAV कपिल देव स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल एमके सिंहा को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा हैं. स्कूल की नर्स से छेड़खानी और उत्पीड़न के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे सिंहा की विशेष अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हैं. साथ ही अदालत ने उन्हें एक सप्ताह के भीतर निचली अदालत में सरेंडर करने का निर्देश दिया हैं.
ये मामला अरगोड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़ित नर्स ने एमके सिंहा के खिलाफ छेड़खानी और उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी. शिकायत के बाद पुलिस ने सिंहा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस केस में एमके सिंहा को 21 नवंबर 2022 को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली थी लेकिन पीड़िता की ओर से जमानत रद्द करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने 20 जून 2025 को उनकी जमानत रद्द कर दी थी. इसी आदेश को चुनौती देते हुए एमके सिंहा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. हालांकि, अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी.
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