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रांची/डेस्क: एलपीजी गैस की उपलब्धता, समय पर होम डिलीवरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. इस संबंध में जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में गैस एवं तेल कंपनियों के उच्च अधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि रांची जिले में एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी हर हाल में उपभोक्ताओं के घर तक सुनिश्चित की जाए. गोदाम से सीधे सिलेंडर उठाने की प्रक्रिया पर सख्त पाबंदी लगाई गई है.

उपायुक्त ने कहा कि यदि किसी उपभोक्ता को तत्काल गैस की आवश्यकता हो, तो वह गैस एजेंसी से 5 किलोग्राम का छोटा सिलेंडर प्राप्त कर सकता है. इसके अलावा, सभी एजेंसियों को समयबद्ध और पारदर्शी डिलीवरी व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं. बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि कोई व्यक्ति, गैस एजेंसी संचालक या कर्मचारी एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग या अधिक कीमत पर बिक्री करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तत्काल प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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