सेवायत भूमि घोटाला: लैंड ब्रोकर विजय प्रताप सिंह को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज

सेवायत भूमि घोटाला: लैंड ब्रोकर विजय प्रताप सिंह को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज

सेवायत भूमि घोटाला लैंड ब्रोकर विजय प्रताप सिंह को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत जमानत याचिका खारिज 

न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क:
सेवायत भूमि की अवैध खरीद-बिक्री मामले में जेल में बंद हजारीबाग के लैंड ब्रोकर विजय प्रताप सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है.

बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में विजय प्रताप सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) और अभियुक्त की ओर से पेश दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हुई.

गौरतलब है कि इससे पहले मंगलवार को इसी मामले के मुख्य अभियुक्त विनय चौबे की जमानत याचिका भी हाईकोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी है. ACB ने इस संबंध में कांड संख्या 9/2025 दर्ज किया है. मामले की सुनवाई के दौरान ACB की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित गड़ोदिया ने अदालत में पक्ष रखा. अदालत के इस फैसले को सेवायत भूमि घोटाले के मामले में जांच एजेंसी के लिए अहम माना जा रहा है.

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