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रांची/डेस्क: बीज घोटाला मामले में पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता की डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई पूरी हो गई है. एसीबी की विशेष कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. इस मामले में कोर्ट 9 दिसंबर को अपना आदेश सुनाएगी.
आरोप गठन से पूर्व सत्यानंद भोक्ता ने आरोप मुक्त के लिए डिस्चार्ज पिटीशन फाइल किया है. सत्यानंद भोक्ता की ओर से हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता राजेंद्र कृष्णन और एनएन तिवारी ने पक्ष रखा. वहीं, एसीबी की ओर से विशेष लोक अभियोजक आलोक कुमार ने पक्ष रखा.
यह मामला 46.10 करोड़ के बीज घोटाला से जुड़ा है. पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता, पूर्व मंत्री नलिन सोरेन, तत्कालीन कृषि सचिव वी जयराम और निस्तार मिंज पर भ्रष्टाचार का आरोप है. बीज और कृषि उपकरण की खरीद आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किए बिना मनपसंद कंपनी से की गई थी. साल 2003-2005 में बीज घोटाला हुआ था. उस वक्त सत्यानंद भोक्ता कृषि मंत्री थे. इस मामले में साल 2009 में ACB ने प्राथमिकी दर्ज किया था.
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