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रांची/डेस्क: झारखंड में साइबर अपराध के बड़े मामले में गिरफ्तार आरोपी सतीश कुमार को अदालत से राहत नहीं मिली हैं. रांची स्थित सीआईडी की विशेष कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया हैं.
2 मार्च को टुंडी से हुई थी गिरफ्तारी
बता दें कि, धनबाद जिले के टुंडी क्षेत्र से 2 मार्च को पुलिस ने सतीश कुमार को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के दौरान उसकी निशानदेही पर पुलिस ने 7 मोबाइल फोन और 13 सिम कार्ड बरामद किए थे.
जानकारी के अनुसार, सतीश टुंडी के निमटांड़ जंगल में बैठकर साइबर ठगी का काम करता था. उसने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश (भोपाल) के दो व्यक्तियों को निशाना बनाकर ठगी को अंजाम दिया था. जांच के दौरान आरोपी के दो मोबाइल नंबर सर्विलांस पर रखे गए थे. सिम लोकेशन ट्रेस होने के बाद रांची सीआईडी ने तुरंत कार्रवाई शुरू की. इसके बाद SSP ने विशेष टीम बनाकर आरोपी को दबोचने का आदेश दिया था. सभी तथ्यों और सबूतों को ध्यान में रखते हुए सीआईडी की विशेष अदालत ने कहा कि मामला गंभीर है, इसलिए सतीश कुमार को जमानत नहीं दी जा सकती.
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