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रांची/डेस्क: नगर पंचायत सरायकेला के कार्यपालक पदाधिकारी समीर बोदरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. समीर बोदरा के विरुद्ध सदर महिला थाना, चाईबासा काण्ड संख्या-03/2026 दिनांक-28.02.2026 धारा-61(2)/64/69/117(2)/115(2)/137(2)/318(2) एवं 351(2) (3) भा०न्या०सं० दर्ज है तथा इनके विरूद्ध न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट निर्गत किया गया है. समीर बोदरा गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहे हैं. इस वजह से उन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 की कंडिका-9 एवं झारखण्ड सेवा संहित के नियम-100 के आलोक में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निलंबन अवधि में समीर बोदरा का मुख्यालय उपायुक्त कार्यालय, सरायकेला-खरसांवा निर्धारित किया गया है.
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