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रांची/डेस्क: ईट भट्टा के मालिकों से लेवी वसूली के मामले में जेल में बंद टीएसपीसी के माओवादी साहिल अंसारी को राहत नहीं मिली है. अपर न्याययुक्त देवाशीष महापात्रा की कोर्ट ने साहिल अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी. मामला 18 दिसंबर 2025 का है. ईट भट्टा के मालिक ने मैक्लुस्कीगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था. जिसमें प्रतिबंधित माओवादी संगठन टीएसपीसी द्वारा लेवी वसूली के लिए धमकी देने का आरोप लगाया गया था.
मामले का सत्यापन कर पुलिस ने कार्रवाई कर एक माओवादी सलमान अंसारी को गिरफ्तार किया था. जिसके निशानदेही पर साहिल अंसारी और सोनू अंसारी को गिरफ्तार किया था. धमधामियां स्थित जंगल के पास टीएसपीसी के जोनल कमांडर देवा जी के सहयोगी सलमान अंसारी, साहिल अंसारी और सोनू अंसारी एमबुश बनकर आने-जाने वाले वाहन पर नजर रख रहे थे. जहां पुलिस के पहुंचने पर सभी भागने लगे. पुलिस ने सलमान अंसारी को पकड़ लिया था. वहीं साहिल और सोनू जंगल का फायदा उठाकर भाग गए. पकड़े गए सलमान के पास से एक लोडेड देशी कट्टा बरामद किया गया था.
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