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रांची/डेस्क: चेक बाउंस मामले के आरोपी रंजन कुमार त्यागी को 6 माह की सजा सुनाई गई है. साथ ही 8.12 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया गया है. मुआवजा नहीं देने पर आरोपी को 2 माह का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. न्याययुक्त अनिल कुमार मिश्रा की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने रंजन कुमार त्यागी को 15 दिन में भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है. आरोपी रंजन कुमार त्यागी निचली अदालत से बरी हुआ था. न्याययुक्त की कोर्ट ने उसे दोषी ठहराते हुए 6 माह की सजा सुनाई है. आरोपी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के स्याना मनसा देवी रोड का निवासी है.
मामला पुंदाग निवासी डॉ. अरुण कुमार से जुड़ा है. 'क्राफ्ट ब्राइट इन्फ्रास्ट्रक्चर एलएलपी' के निदेशक रंजन कुमार त्यागी के साथ एक कॉटेज बुक किया था. कब्जा न मिलने पर समझौते के तहत आरोपी ने 7,81,250 रूपए का चेक जारी किया, जो बैंक में बाउंस हो गया. नवंबर 2025 में निचली अदालत ने कंपनी को सह-आरोपी न बनाने के तकनीकी आधार पर आरोपी को बरी कर दिया था.. अपीलीय अदालत ने इस आदेश को त्रुटिपूर्ण बताते हुए कहा कि अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते निदेशक अपने आपराधिक दायित्व से बच नहीं सकता.
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