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रांची/डेस्क: रांची साइबर क्राइम थाना में बजाज फाइनेंस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के साथ-साथ कंपनी के कई शाखा प्रबंधकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी हैं. यह कार्रवाई रांची की महिला उद्यमी अनामिका अग्रवाल की शिकायत और कोर्ट के आदेश के बाद की गई हैं.
जानकारी के अनुसार, कांके रोड स्थित मान सरोवर अपार्टमेंट निवासी अनामिका अग्रवाल अपने ब्यूटी पार्लर व्यवसाय के विस्तार के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा पहुंची थी. उन्होंने अपनी ओवरड्राफ्ट सुविधा की सीमा बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने के लिए आवेदन दिया था. लेकिन बैंक की जांच के दौरान पता चला कि उनके नाम पर पहले से तीन लोन दर्ज है, जिसके कारण उनका सिबिल (CIBIL) स्कोर काफी नीचे आ चुका हैं.
पीड़िता का आरोप है कि उनकी जानकारी और अनुमति के बिना उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड का इस्तेमाल कर फर्जी तरीके से लोन स्वीकृत किए गए. उनका कहना है कि उन्होंने कभी ये लोन नहीं लिए, बावजूद इसके उन्हें बकाया राशि चुकाने के लिए नोटिस और दबाव का सामना करना पड़ा. बैंक अधिकारियों ने महिला को बताया कि उनके नाम पर दर्ज कथित लोन की वजह से उनका सिबिल स्कोर गिरकर 628 रह गया हैं. इसके चलते बैंक ने उनके व्यवसायिक ऋण विस्तार के आवेदन को मंजूरी देने से इनकार कर दिया. महिला का आरोप है कि इस पूरे घटनाक्रम से उनकी वित्तीय साख और कारोबार दोनों प्रभावित हुए हैं. जब शिकायत के बावजूद समाधान नहीं निकला, तब अनामिका अग्रवाल ने रांची सिविल कोर्ट में परिवाद दायर किया. मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने का निर्देश दिया. कोर्ट के आदेश के बाद साइबर क्राइम थाना में धोखाधड़ी, जालसाजी और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया हैं.
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