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रांची/डेस्क: भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनके खिलाफ दुमका नगर थाना में वर्ष 2020 में दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया है.
इस प्राथमिकी में उन पर सरकार गिराने संबंधी बयान देने का आरोप लगाया गया था. यह मामला कांग्रेस के तत्कालीन दुमका जिला अध्यक्ष द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसे नगर थाना में कांड संख्या 298 के तहत दर्ज किया गया था.
दीपक प्रकाश ने इस प्राथमिकी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में क्वैशिंग याचिका दाखिल की थी. इस याचिका पर सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान सांसद दीपक प्रकाश की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और सागर कुमार ने पक्ष रखा.
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