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रांची/डेस्क: नकली भारतीय मुद्रा से जुड़े बहुचर्चित मामले में राजेश भुइयां को 7 साल की सजा सुनाई गयी है. साथ ही 10500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है. एटीएस की विशेष कोर्ट यह सजा सुनाई. मामले में ट्रायल फेस किए आरोपी रवि प्रजापति को कोर्ट साक्ष्य के अभाव में बरी कर चुका है. मामला एटीएस थाना कांड संख्या 02/2018 से जुड़ा है. अभियोजन के अनुसार 30 नवंबर 2018 को रांची रेलवे स्टेशन के पास एक आरोपी के पास से दो हजार रुपये के 204 संदिग्ध नोट बरामद की गई थी. जिनकी कुल कीमत 4.08 लाख रुपये थी. जांच में भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की रिपोर्ट से 104 नोट नकली पाया गया था. पूछताछ में सह-आरोपी ने रवि प्रजापति का भी नाम आया था.
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