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रांची/डेस्क: अभी की बड़ी खबर झारखंड हाई कोर्ट से निकल के सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि बच्चों के अपहरण और मानव तस्करी से जुड़े गंभीर मामले में आरोपी प्रमोद खेरवार को बेल देने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है. यह सुनवाई अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की कोर्ट में की गई है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी प्रमोद खेरवार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये मामला धुर्वा (हटिया) थाना में दर्ज कांड संख्या 08/2026 से संबंधित है.
आरोपी 18 जनवरी से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है. अभियोजन के अनुसार, आरोपी अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर बच्चों का अपहरण कर उन्हें मानव तस्करी, भीख मंगवाने और चोरी जैसे कार्यों में इस्तेमाल करता था. आर्थिक लाभ के लिए बच्चों को बेचता भी था. बचाव पक्ष ने दलील दी कि बरामद बच्चों को डीएनए जांच के बाद उनकी माताओं को सौंप दिया गया है.
हालांकि, कोर्ट ने केस डायरी में आरोपी की संलिप्तता और उसके आपराधिक इतिहास को गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने टिप्पणी की कि इस प्रकार के अपराध समाज में तेजी से बढ़ रहे हैं और अत्यंत गंभीर प्रकृति के हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है.
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