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रांची/डेस्क: पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव को एक वर्ष की सजा सुनाई गई है. हालांकि, उनकी प्रोविजनल जमानत याचिका पर अदालत ने एक माह के लिए राहत देते हुए 10-10 हजार रुपये के दो मुचलकों पर प्रोविजनल जमानत मंजूर कर ली. यह सजा भारतीय दंड संहिता की धारा 225 के तहत दी गई है.
सोमवार को दुमका स्थित एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में प्रदीप यादव और रणधीर सिंह समेत सभी आरोपी पेश हुए. मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश सह एसडीजेएम मोहित चौधरी की अदालत में हुई.
गौरतलब है कि यह मामला 15 सितंबर 2010 का है, जब देवघर को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर तत्कालीन झाविमो विधायक प्रदीप यादव और रणधीर सिंह के नेतृत्व में सड़क जाम किया गया था. इस दौरान तत्कालीन दंडाधिकारी सह श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सुधीर कुमार मोदी ने लोक संपत्ति अधिनियम के तहत 12 नामजद और करीब 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
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