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रांची/डेस्क: शराब घोटाला मामले में बड़ा फैसला सामने आया हैं. एसीबी की विशेष कोर्ट ने शराब कारोबारी नवीन केडिया की जमानत याचिका खारिज कर दी हैं. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बेल देने से इनकार कर दिया. नवीन केडिया, जो छत्तीसगढ़ के दुर्ग का निवासी है, उनपर झारखंड में निम्न गुणवत्ता वाली देसी शराब की आपूर्ति करने का आरोप हैं. जिसे लेकर एसीबी ने नवीन केडिया को 11 मार्च को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद एजेंसी ने 5 दिनों की रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ भी की थी.
इस मामले में ACB ने 2 जनवरी को कोर्ट से वारंट जारी करने का आग्रह किया था, जिसके बाद 8 जनवरी को वारंट जारी हुआ. उसी दिन गोवा से नवीन केडिया को पकड़ा गया था. हालांकि, गोवा कोर्ट से उसे 4 दिनों की ट्रांजिट बेल मिली थी और 12 जनवरी को ACB के सामने पेश होना था, लेकिन वह फरार हो गया. इसके बाद ACB ने समन जारी किया, पर वह पेश नहीं हुआ, जिसके चलते दोबारा वारंट लिया गया. शराब घोटाला मामले में ACB की कार्रवाई 20 मई 2025 से लगातार जारी हैं. अबतक निलंबित IAS विनय चौबे समेत डेढ़ दर्जन से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका हैं. हालांकि, 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण कई आरोपियों को डिफॉल्ट बेल मिल चुकी हैं.
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