अजीत कुमार/न्यूज 11 भारत
लातेहार/डेस्क: 3 मई 2026 को पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय, लातेहार में आयोजित होने वाली NEET (UG) परीक्षा के सफल, निष्पक्ष एवं कदाचार-मुक्त संचालन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. इसी क्रम में समाहरणालय सभागार में पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव एवं उप विकास आयुक्त सैयद रियाज अहमद की संयुक्त अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें परीक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे. बैठक में परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा, अभ्यर्थियों की सुगम प्रवेश व्यवस्था तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पर रोक लगाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई. प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिया कि परीक्षा के दौरान हर हाल में शांति, पारदर्शिता एवं अनुशासन सुनिश्चित किया जाए.
100 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू
परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू रहेगी, जिसके तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
दो-स्तरीय जांच और कड़ी निगरानी
अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले दो-स्तरीय तलाशी से गुजरना होगा. सभी केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी के साथ वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था रहेगी. सुरक्षा के मद्देनजर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं दंडाधिकारी तैनात किए जाएंगे.
जरूरी दस्तावेज अनिवार्य
परीक्षार्थियों को अपने साथ केवल एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो एवं एक वैध पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि) ही लाने की अनुमति होगी. परीक्षा हॉल में पेन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा.
ड्रेस कोड का पालन जरूरी
NTA के दिशा-निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थियों को हल्के एवं सरल वस्त्र पहनने की सलाह दी गई है. आवश्यकता अनुसार फुल स्लीव या गर्म कपड़े पहने जा सकते हैं, लेकिन उन्हें केंद्र पर जांच के लिए प्रस्तुत करना होगा. चप्पल या लो-हील फुटवियर पहनने की सलाह दी गई है. अभ्यर्थी केवल पारदर्शी पानी की बोतल ही साथ ला सकते हैं.
प्रतिबंधित वस्तुओं पर सख्ती
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की स्टेशनरी (पेन, पेपर, स्केल, कैलकुलेटर आदि), इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (मोबाइल, ब्लूटूथ, ईयरफोन), घड़ी, कैमरा, पर्स, बेल्ट, गॉगल्स, हैंडबैग, टोपी, आभूषण एवं धातु की वस्तुएं पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी. इसके अलावा खाद्य पदार्थ तथा गैर-पारदर्शी पानी की बोतल लाना भी वर्जित है.
उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई अभ्यर्थी प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ परीक्षा केंद्र में पाया जाता है, तो इसे अनुचित साधनों (Unfair Means) का उपयोग माना जाएगा और उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.
समय से पहले पहुंचने की अपील
अधिकारियों ने सभी अभ्यर्थियों एवं अभिभावकों से अपील की है कि वे समय से पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचें, ताकि सुरक्षा जांच समय पर पूरी हो सके और परीक्षा प्रक्रिया बाधित न हो. परीक्षा अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक आयोजित की जाएगी. परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों का प्रवेश पूर्वाह्न 11:00 बजे से प्रारंभ होगा तथा अपराह्न 1:30 बजे के बाद प्रवेश पूर्णतः निषिद्ध रहेगा.मौके पर अपर समाहर्ता रामा रविदास,अनुमंडल पदाधिकारी लातेहार अजय रजक, जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रिंस कुमार, कार्यपालक दंडाधिकारी अनिल मिंज, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ. चंदन, प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल अधिकारी लातेहार सहित पुलिस पदाधिकारी एवं प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी उपस्थित थे.
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