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रांची/डेस्क: झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में कमल देसाई और शीतल देसाई को बड़ी राहत मिली हैं. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के खिलाफ फिलहाल किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई (कोएर्सिव एक्शन) पर रोक लगाते हुए उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया हैं.
मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी वारले की खंडपीठ में हुई. जानकारी के मुताबिक, दोनों आरोपियों ने अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. इससे पहले रांची स्थित ACB कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी. इसके बाद उन्होंने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की. जांच एजेंसी ACB ने कुछ महीने पहले दोनों को पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन एजेंसी के सामने पेश होने के बजाय उन्होंने अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल कर दी थी. अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उन्हें जांच में शामिल होना होगा. अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 अप्रेल को होगी.