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रांची/डेस्क: झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के विभिन्न जिलों की जेलों में हिरासत के दौरान हुई मौतों पर राज्य के गृह सचिव से पूछा कि अब तक इन मामलों में क्या ज्यूडिशियल कार्रवाई हुई है. अब तक इन मामलों में ज्यूडिशियल इन्क्वायरी हुई भी है या नहीं. मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई को दौरान गृह सचिव से यह सवाल किया है. इस पर जवाब देने के लिए कोर्ट में अगली सुनवाई अब जुलाई में होगी. अदालत ने अपने सवाल में यह भी स्पष्ट करने को कहा कि राज्य सरकार की कार्रवाई और जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गाइडलाइन के अनुरूप हुई है या नहीं.
हाई कोर्ट में यह सुनवाई एक जनहित याचिका का हिस्सा है जो कि धनबाद निवासी मुमताज अंसारी की ओर से दाखिल की गई है. याचिका में हिरासत में मौत जैसे गंभीर मामलों में आरोप लगाया गया है कि इनकी जांच में न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं सही तरीके से नहीं किया जाता है.
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