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रांची/डेस्क: IAS अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ACB को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. अब विनय चौबे की जमानत याचिका पर 10 नवंबर को सुनवाई होगी. बता दें कि, विनय चौबे हजारीबाग जिला के डीसी रहते हुए सेवायत भूमि की अवैध ढंग से खरीद-बिक्री में शामिल होने के आरोपों में जेल में बंद हैं.
गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. विनय चौबे की तरफ से वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार, अधिवक्ता निशांत कुमार रॉय और अधिवक्ता रोहन मजूमदार ने बहस की. ACB की तरफ से विशेष लोक अभियोजक सुमित गाड़ोदिया ने अदालत में बहस की.
जिस मामले में विनय चौबे ने हाईकोर्ट से जमानत मांगी है, उस मामले में अगस्त महीने में ACB द्वारा कांड संख्या 9/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. इस मामले में 16 सितंबर को हजारीबाग ACB की विशेष अदालत ने विनय चौबे की जमानत याचिका खारिज कर उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
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