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रांची/डेस्क: अवैध पत्थर खनन मामले के दो आरोपियों को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गयी है. न्यायाधीश रोंगोन मुखोपाध्याय की वेकेशन बेंच ने राजा सिंह उर्फ राजा रंजन सिंह और मोहन सिंह नामक दोनों आरोपियों को जमानत दी है. राजा रंजन सिंह और मोहन सिंह समेत चार लोगों को अवैध पत्थर खनन मामले में गिरिडीह पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
बता दें कि सभी आरोपी गिरिडीह के देवरी अंचल (किसगो, गिद्धा और अमझर) में बिना लीज के अवैध पत्थर उत्खनन कर रहे थे. दिन के उजाले में भारी पोकलेन मशीनों से अवैध पत्थर खदानों में ब्लास्टिंग और उत्खनन करने का इन पर आरोप है. खनन किए गए पत्थरों को रात के अंधेरे में दर्जनों हाइवा और ट्रैक्टरों के जरिए विभिन्न अवैध क्रशरों और दूसरे जिलों में भेजने का भी इन परआरोप है. गिरीडीह पुलिस ने गत 10 मई को आरोपियों को गिरफ्तार किया था. गिरिडीह डीसी और एसपी के निर्देश के बाद कार्रवाई हुई थी.
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