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रांची/डेस्क: झारखंड में पेसा (PESA) नियमावली लागू नहीं किए जाने को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर अब 13 नवंबर को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. राज्य सरकार की ओर से मामले में समय मांगे जाने के बाद कोर्ट ने अगली तिथि तय की हैं.
फिलहाल राज्य में बालू घाटों और लघु खनिजों के आवंटन पर लगी रोक जारी रहेगी. पिछली सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया था कि पेसा नियमावली का प्रारूप तैयार करने के लिए 17 विभागों से मंतव्य मांगा गया था, लेकिन अब तक 5 विभागों की राय नहीं मिली हैं. सभी विभागों से मंतव्य मिलने के बाद प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा. कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही नियमावली लागू कर दी जाएगी. गौरतलब है कि, जुलाई 2024 में हाईकोर्ट ने कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को दो माह के भीतर पेसा नियमावली तैयार कर पेशा कानून लागू करने का निर्देश दिया था लेकिन सरकार द्वारा आदेश का पालन नहीं किए जाने पर आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई.
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