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रांची/डेस्क: समन के अवहेलान मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ एमपी/एमएलए कोर्ट से जारी संज्ञान आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है. हाई कोर्ट ने एमपी/एमएलए कोर्ट में 12 दिसंबर को होने वाली सुनवाई को स्थगित करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी.
ED ने किया था 10 समन
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से याचिका दाखिल कर एमपी/एमएलए द्वारा मामले में लिए गए संज्ञान को गलत बताते हुए इसे निरस्त करने का आग्रह किया गया है. बड़ंगाई के 8.86 एकड़ जमीन का कथित फर्जीवाड़ा मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 समन किया था. जिसमें दो समन पर ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे.
दो समन पर ED ने की थी पूछताछ
8वें समन पर 20 जनवरी 2024 को और 10वें समन पर 31 जनवरी 2024 को ईडी ने हेमंत सोरेन से पूछताछ की थी. बाकी 8 समन पर ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं होने को लेकर ईडी ने रांची सीजेएम कोर्ट में कंप्लेन केस दर्ज कराया था. जिसपर कोर्ट ने संज्ञान लेकर हेमंत सोरेन को उपस्थिति के लिए समन किया था.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से बड़ी राहत
निचली अदालत से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट नहीं मिलने पर सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिसपर हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी थी. बाद में कोर्ट ने अंतरिम आदेश को खत्म कर दिया था. वहीं, बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है. जिसमें कोर्ट ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान कर दी है.
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