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रांची/डेस्क: जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल जोन्हा फॉल, जिसे गौतमधारा के नाम से भी जाना जाता है, के आसपास सड़क निर्माण और सुधार को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश एम एस सोनक और न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह पर्यावरण विभाग और रेलवे से आवश्यक एनओसी प्राप्त करे. अदालत ने इस कार्य के लिए दो सप्ताह की समय सीमा दी है.
जनहित याचिका में दायर हलफनामों के अनुसार, संबंधित अधिकारियों ने एनएच-220 सहित आसपास की सड़कों के निर्माण कार्य पूरा होने का हवाला दिया था. अब यह कार्य पूरा हो चुका है और क्षेत्र के समग्र विकास के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू की जानी है. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को निर्धारित की है, जब अधिकारियों द्वारा प्राप्त की गई एनओसी और आगे की विकास योजना पर चर्चा होगी.
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