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रांची/डेस्क: माध्यमिक आचार्य नियुक्ति विवाद मामले को लेकर आज (7 मई) झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है. सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रार्थियों को अंतरिम राहत नहीं दी है. कोर्ट ने कहा अभ्यर्थी चाहे तो पुनर्परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. वहीं JSSC ने 2819 अभ्यर्थियों को 8 और 9 मई को प्रस्तावित पेपर-2 की पुनर्परीक्षा में शामिल होने को कहा है. आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रार्थियों ने पुनर्परीक्षा पर रोक लगाने का कोर्ट से आग्रह किया था.
बता दें, जेएसएससी के 23 अप्रैल के नोटिस को चुनौती दी थी. जेएसएससी और राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा है. कोर्ट को बताया गया कि परीक्षा में 24 हजार परीक्षार्थी शामिल हुए है, परीक्षा कंप्यूटर आधारित थी. 2819 अभ्यर्थी के आईपी एड्रेस में हैकिंग पाई गई थी, जिसके कारण पुनर्परीक्षा 8 और 9 मई को लिए जाने का निर्देश जेएसएससी ने दिया है. वहीं खबर यह भी निकल के सामने आ रही है कि इन सभी अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड भी जारी कर दी गई है. बताया जा रहा है कि कोर्ट ने राज्य सरकार और जेएसएससी को जून माह तक रिजल्ट जारी करने का निर्देश भी दिया है.
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