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रांची/डेस्क: गाड़ी की स्पीड को लेकर हुए मामूली विवाद पर दोस्त ने दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में आरोपी रोहित तिग्गा को बेल देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अपर न्याययुक्त पवन कुमार की कोर्ट ने आरोपी रोहित तिग्गा की जमानत याचिका खारिज कर दी. गोलीबारी की घटना फरवरी 2026 की है. बता दें कि संदीप टोप्पो अपने दोस्त आलोक उरांव के पिता की रिटायरमेंट पार्टी में गया था, जहां उसके तीन दोस्त विनीत खलखो, शिवराज उरांव और रोहित तिग्गा भी मौजूद थे.
पार्टी के बाद संदीप और उसके दोस्त घर से थोड़ी दूर पर फिर से पार्टी करने लगे थे. उसी दौरान ठंड लगने पर पुआल में आग लगाने की नीयत से पहले फायरिंग की गई. जब आग नहीं लगी तो शराब के शौकीन युवा शराब खरीदने के लिए गाड़ी से देर रात निकल गए. उस दौरान गाड़ी की स्पीड को लेकर बकझक हुई. जिसके बाद संदीप के ही दोस्त विनीत खलखो ने उसे सिर पर गोली मार दी. गोली मारने के बाद संदीप के दोस्त उसे अस्पताल ले गए और वहां से फरार हो गए. बाद में इलाज के दौरान संदीप की मौत हो गई.
वहीं, मामले की जानकारी मिलने के बाद रातु पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी विनीत खलखो, शिवराज उरांव, अलोक उरांव और रोहित तिग्गा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसके साथ ही आरोपियों के पास से पिस्टल और कारतूस भी बरामद किया था.
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