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रांची/डेस्क: लापुंग थाना क्षेत्र के अरमालटदाग गांव में डायन बिसाही के अंधविश्वास में अपने बुजुर्ग चाचा की हत्या करने के आरोपी भतीजा अनिल भगत को अदालत से राहत नहीं मिली. अपर न्याययुक्त शैलेन्द्र कुमार की कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी. जानकारी के अनुसार, अनिल भगत का बेटा 18 नवंबर 2025 को बीमारी के कारण निधन हो गया था. इसके पीछे मृतक सारू भगत पर जादू-टोना का आरोप लगाया जा रहा था. सारू भगत पर अंधविश्वास के डर से परिवार वाले उसे घर में बंद कर धान काटने खेत चले गए थे. इस बीच अनिल भगत घर पहुंचा और मारपीट कर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जिससे सारू भगत की मौत हो गई. घटना के बाद मृतक की पत्नी के बयान पर लापुंग थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और मामला न्यायालय में पहुंचाया गया.
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