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रांची/डेस्क: प्लस 2 की छात्रा का अपहरण करने के मामले में जेल में बंद आरोपी दिलेन मुंडा को राहत नहीं मिली है. अपर न्याययुक्त अखिलेश कुमार तिवारी की कोर्ट ने दिलेन मुंडा की जमानत याचिका खारिज कर दी है. अपहरण का मामला 10 मई 2025 का है.
प्राथमिकी के मुताबिक छात्रा स्कूल से छुट्टी के बाद 2 बजे अपने घर लौट रही थी. तभी रास्ते से उसका अपहरण कर लिया गया था. परिजनों ने अपने स्तर से काफी खोजबीन की, पर कोई पता नहीं चला. खोजबीन के दौरान परिजनों को पता चला कि बुंडू थाना क्षेत्र के तुंजू टोला निवासी दिलेन मुंडा ने 3 सहयोगियों के साथ मिलकर छात्रा का अपहरण किया है.
परिजन आरोपी के घर पहुंचे, जहां दिलेन मुंडा के परिजनों ने स्वीकार किया कि छात्रा का अपहरण किया है. लेकिन छात्रा को वापस देने से इनकार किया. मामले को लेकर छात्रा के पिता ने बुंडू थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
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