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रांची/डेस्क: CIP परिसर में तैनात सुरक्षा गार्ड कमलेश प्रसाद की हत्या मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है. अपर न्याययुक्त शैलेन्द्र कुमार की कोर्ट ने ट्रायल फेस कर रहे आरोपी रवि साहू को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. हत्या की घटना 28 अक्टूबर 2021 की है. रात करीब 9.30 बजे 52 साल के कमलेश प्रसाद रिनपास के गेट के पास ड्यूटी पर थे. तभी गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी. हत्या के आरोप में रवि साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. रवि और मृतक कमलेश दोनों सहकर्मी थे. आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने खुलासा किया था कि काम से निकलवाने के शक में आरोपी रवि ने कमलेश की हत्या की थी.
सीआइपी में कार्यरत निजी कंपनी एसआइएस में कमलेश प्रसाद के साथ रवि साहू भी गार्ड का काम करता था. एक दिन ओपीडी में डयूटी को लेकर रवि का कमलेश से विवाद हुआ था. वहीं, SIS में कमलेश का एक रिश्तेदार भी काम करता था. जिससे रवि की बकझक हुई थी. इसको लेकर कमलेश से भी उसका विवाद हुआ था. जिसके बाद रवि को गार्ड की नौकरी से निकाल दिया गया था. घटना के 5 माह पूर्व गार्ड की नौकरी पर उसे रखा गया था. नौकरी से निकलवाने का शक उसे कमलेश पर था. यह इसलिए कि कमलेश एसआइएस के रांची ब्रांच मनैजर तरुण कुमार का मामा था.
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