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रांची/डेस्क: टेरर फंडिंग मामले के आरोपी अनिश्चय गंझू को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. NIA की विशेष कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी. टेरर फंडिंग का मामला चतरा के टंडवा स्थित मगध आम्रपाली कोयला परियोजना से जुड़ा है. अनिश्चय गंझू 6 जून 2020 से जेल में बंद है. अनिश्चय गंझू पर प्रतिबंधित संगठन टीपीसी के लिए कोयला खनन क्षेत्र से जबरन वसूली के माध्यम से नाजायज स्रोतों से धन एकत्र करने का आरोप है. वह अन्य सदस्यों के साथ मिलकर टीपीसी उग्रवादी के नाम पर भय पैदा कर स्थानीय व्यापारियों से लेवी वसूलने में संलिप्त था. मामले में टंडवा थाना में कांड संख्या 2/16 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. जिसे NIA ने टेकओवर कर केस दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था. अनुसंधान के बाद NIA ने 17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था. टेरर फंडिंग सीसीएल, उग्रवादी संगठन और शांति समिति के समन्वय से हुई थी. सुरक्षा मुहैया कराने के नाम पर TSPC संगठन को फंडिंग किया जा था. TSPC को फंडिंग देने के नाम पर ऊंचे दर पर कोयले ढुलाई होती थी. इसका खुलासा NIA की जांच में हुआ था.
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