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रांची/डेस्क: 110 करोड़ रुपए के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में जेल में बंद आरोपी कुशल बनर्जी को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सीआईडी के विशेष न्यायाधीश कुलदीप की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है. आरोपी कुशल 4 अक्टूबर 2025 से न्यायिक हिरासत में है. कुशल बनर्जी पर झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड (JUUNL) के करीब 40.50 करोड़ रुपये फर्जी आरटीजीएस और जाली एफडी रसीद के माध्यम से गबन करने का आरोप हैं.
अभियोजन के अनुसार आरोपी और उसके साथियों ने केंद्रीय बैंक, हिनू शाखा के एक कर्मचारी की मिलीभगत से फर्जी बैंक खाता खोलकर सरकारी विभागों के करोड़ों रुपए विभिन्न खातों में ट्रांसफर किया है. जिनमें जेएसईईएमटी, जेयूयूएनएल और पर्यटन विभाग की राशि शामिल है. अभियोजन ने आरोप लगाया कि कुशल बनर्जी एक संगठित आपराधिक गिरोह का सदस्य है, जिसने जून से सितंबर 2024 के बीच हवाला के जरिए रकम स्थानांतरित की और 3 करोड़ रुपये कमीशन भी प्राप्त किया. अदालत ने मामले की गंभीरता, आरोपों की प्रकृति और आरोपी के आपराधिक इतिहास को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है.
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