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रांची/डेस्क: अपहरण और हत्या के सनसनीखेज मामले के आरोपी जगदीश मुंडा को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अपर न्यायायुक्त संजीव झा की कोर्ट ने जगदीश मुंडा की जमानत याचिका खारिज कर दी है. आरोपी 11 जुलाई 2024 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है. मामला बुंडू थाना क्षेत्र का है. अभियोजन के अनुसार, जगदीश मुंडा और उसके सहयोगियों ने साजिश के तहत सूचक के भतीजे का अपहरण किया और बाद में उसकी हत्या कर दी.
आरोप है कि आरोपियों ने पत्थर से कुचलकर उसकी जान ली और शव को जिकरा फॉल के पास जंगली नाला में फेंक दिया. जांच के दौरान आरोपी के घर से खून लगे कपड़े बरामद किए गए थे, जबकि घटना में उपयोग किए गए वाहन को भी जब्त किया गया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की मौत सिर में गंभीर चोट और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण होना बताया गया है. कोर्ट ने कहा कि आरोप अत्यंत गंभीर प्रकृति का हैं. साथ ही, झारखंड हाईकोर्ट भी पूर्व में दो बार आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है. इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है.
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