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रांची/डेस्क: नशीले कफ सिरप के अवैध कारोबार से जुड़े मामले में आरोपी टुट्टू कुमार साव को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अपर न्यायायुक्त सह विशेष न्यायाधीश (साइबर क्राइम व ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स) एसएन तिवारी की कोर्ट जमानत याचिका खारिज कर दी है. आरोपी 21 जनवरी से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है. मामला बरियातू थाना कांड संख्या 121/2020 से जुड़ा है. ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है.
कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया गया कि सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में फेंसिरिक्स और ओनेरेक्स कफ सिरप बरामद किया था, जिसमें कोडीन फॉस्फेट पाया गया था, जो एक नशीला तत्व है. जांच में सामने आया कि सह-आरोपी करण कुमार सिंह के कब्जे से 20 बोतल फेंसिरिक्स और 5 बोतल ओनेरेक्स कफ सिरप जब्त किए गए थे. ड्रग इंस्पेक्टर की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि इस तरह की दवाओं की बिक्री बिना लाइसेंस और चिकित्सकीय सलाह के गैरकानूनी है और उपयोग नशे के रूप में भी किया जाता है.
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