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रांची/डेस्क: मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के मामले में आजसू नेता देवशरण भगत को राहत नहीं मिली हैं. MP/MLA की विशेष कोर्ट ने उनकी डिसचार्ज पिटीशन खारिज कर दी.देवशरण भगत ने 15 सितंबर को याचिका दाखिल कर खुद पर लगे आरोपों से मुक्त कराने का आग्रह किया था.
इससे पहले इस मामले में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस की डिसचार्ज पिटीशन भी खारिज हो चुकी हैं. अब 10 दिसंबर को आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई होगी. मामले में आरोपी आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस, पूर्व विधायक शिव पूजन मेहता और प्रदेश प्रवक्ता देवशरण भगत हैं.सभी पर सरकारी काम में बाधा डालने और नियम के विरुद्ध रैली करने सहित कई आरोप लगाकर लालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
साल 2021 में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने समेत अन्य मांगों को लेकर आजसू पार्टी ने मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम आयोजित किया था. पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मोरहाबादी मैदान में जुटे और रैली निकालकर मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे थे, तभी पुलिस ने रैली को मोरहाबादी में ही रोक दिया था.
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