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रांची/डेस्क: रिश्वत मामले में सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के तत्कालीन शाखा प्रबंधक मुकेश कुमार को बड़ी राहत मिली है. मुकेश कुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं मिली है. सीबीआई की विशेष कोर्ट ने आगे की कार्रवाई समाप्त कर दी है. सीबीआई ने 8 सितंबर 2023 को शिकायत मिलने के बाद ट्रैप की कार्रवाई की और मुकेश कुमार को रंगे हाथ 10 हजार रुपए लेते गिरफ्तार किया था. उसी दिन उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा दिया गया था. जहां वह 162 तक दिन जेल में रहे. इसके बाद उन्हें हाईकोर्ट से 16 फरवरी 2024 को जमानत मिली थी. जांच पूरी होने पर सीबीआई ने 6 नवंबर 2023 को रिश्वत मामले में चार्जशीट किया. लेकिन उसमें अभियोजन स्वीकृति आदेश नहीं था. यह पहला केस है जब रिश्वत मामले को ट्रायल होने से पूर्व ही बंद कर दिया गया.
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रिश्वत मामले में तत्कालीन शाखा प्रबंधक मुकेश कुमार के खिलाफ CBI को नहीं मिली मुकदमा चलाने की इजाजत
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