मंत्री इरफान अंसारी समेत तीन विधायकों को नहीं मिली विदेश यात्रा की अनुमति, कलकत्...

मंत्री इरफान अंसारी समेत तीन विधायकों को नहीं मिली विदेश यात्रा की अनुमति, कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

मंत्री इरफान अंसारी समेत तीन विधायकों को नहीं मिली विदेश यात्रा की अनुमति कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क:
झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी, विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप को इंग्लैंड यात्रा की अनुमति नहीं मिली हैं. कलकत्ता हाईकोर्ट ने इन तीनों विधायकों की विदेश जाने की याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि मौजूदा हालात में पासपोर्ट लौटाना या विदेश यात्रा की अनुमति देना उचित नहीं होगा.

राज्य सरकार की आपत्तियों को अदालत ने माना
मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता जयंत सामंत ने विधायकों की याचिका का विरोध किया. उन्होंने बताया कि तीनों विधायकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक मामला लंबित है और वे नियमित रूप से पेश नहीं हो रहे हैं. इस स्थिति में अगर पासपोर्ट वापस कर विदेश जाने की अनुमति दी गई, तो वे मुकदमे की प्रक्रिया से बच सकते हैं. न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने राज्य सरकार के इस तर्क को स्वीकार करते हुए कहा कि पहले विधायकों को सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी और मुकदमे की प्रक्रिया में सहयोग देना होगा, तभी आगे किसी राहत पर विचार किया जा सकता हैं.

विधायकों की दलील खारिज
तीनों विधायकों की ओर से अधिवक्ता अयान भट्टाचार्य ने अदालत में तर्क दिया कि उन्हें झारखंड सरकार की ओर से इंग्लैंड में होने वाले अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति मिली थी और वे राज्य का प्रतिनिधित्व करने जा रहे है लेकिन अदालत ने यह दलील खारिज कर दी और स्पष्ट कहा कि लंबित आपराधिक मुकदमे को किसी भी स्थिति में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

क्या है पूरा मामला?
30 जुलाई 2022 को पश्चिम बंगाल पुलिस ने हावड़ा जिले के पांचला से इन तीनों कांग्रेस विधायकों को 50 लाख रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया था. इस मामले में पुलिस ने राजनीतिक लेन-देन और धन के स्रोत को लेकर केस दर्ज किया था. बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट ने इन्हें सशर्त जमानत दी थी और पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक विधायकों के खिलाफ चल रहे मुकदमे की प्रक्रिया पूरी नहीं होती और वे अदालत में सहयोग नहीं करते, तब तक किसी तरह की विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती.

 

 

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