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रांची/डेस्क: शराब घोटाला मामले में कारोबारी नवीन केडिया को न्यायालय से बड़ा झटका लगा हैं. एसीबी की विशेष अदालत ने उनके पक्ष में अग्रिम राहत देने से इनकार कर दिया और अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. नवीन केडिया ने यह याचिका 30 अक्टूबर को दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने इसे मंजूरी नहीं दी.
इस मामले में नवीन केडिया की संलिप्ता पाई गई है और उन्हें आरोपी बनाया गया हैं. झारखंड में शराब घोटाले की जांच 20 मई को शुरू हुई थी, और अब तक कार्रवाई जारी हैं. जांच एजेंसी एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने निलंबित IAS विनय चौबे समेत एक दर्जन से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा हैं. फिलहाल, तीन आरोपी जेल में बंद हैं, जबकि अन्य को जमानत मिल चुकी हैं. मामले में कई अन्य आरोपियों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है और आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिकाएं दाखिल की हैं.
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