Ark Sahuliyar
न्यूज़11 भारत रांची/डेस्क: साहिबगंज में 1250 करोड़ के अवैध खनन मामले के आरोपी भगवान भगत को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत कुमार प्रसाद की कोर्ट ने आरोपी भगवान भगत की याचिका खारिज कर दी है. भगवान भगत ने पीएमएलए कोर्ट द्वारा डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने और आरोप गठित करने को चुनौती दी थी. भगवान भगत को ED ने 7 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था. मामले में ED ने जांच करते हुए आरोप पत्र दाखिल कर दिया है. भगवान भगत पंकज मिश्रा का खास सहयोगी है. साहेबगंज में हुए पत्थर के अवैध खनन को लेकर ED ने साल 2022 में कार्रवाई की थी. ये भी पढ़ें- अलकतरा घोटाला: महेश मेहरा की ओर से दायर दो याचिका पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
झारखंड