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रांची/डेस्क: घूस लेने के आरोपी चान्हों अंचल के तत्कालीन राजस्वकर्मी बेंजामिन कुजूर को राहत नहीं मिली है. एसीबी की विशेष कोर्ट ने डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दी है. आरोपी पर आरोप गठित होना है. इससे पूर्व बेंजामिन कुजूर ने खुद को निर्दोष बताते हुए 11 अगस्त को डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल किया था. घुस लेने का मामला 1 मार्च 2024 का है, जब जांच एजेंसी ACB ने 7000 घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था.
पीड़िता सुनीता उरांव की शिकायत पर ACB ने कार्रवाई की थी. सुनीता उरांव ने 6 फरवरी 2024 को 5 डिसमिल जमीन खरीदी थी, जिसका म्यूटेशन कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन चान्हों अंचल में दिया था. आवेदन पर कार्रवाई करने के एवज में राजस्वकर्मी बेंजामिन कुजूर ने सुनीता से 16 हजार रुपए की मांग की थी. जिसमें से 8500 रुपए ले लिए थे. बाकी बचे 7500 रुपए देने पर ही काम करने की बात कर रहे थे. जिसकी शिकायत एसीबी से की गई. एसीबी ने सत्यापन करने के बाद कार्रवाई करते हुए बेंजामिन कुजूर को गिरफ्तार किया था.
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