आगजनी और हिंसा मामले के आरोपी आकाश कुमार रॉय उर्फ मोनू की जमानत याचिका खारिज, NIA का आदेश बरकरार

आगजनी और हिंसा मामले के आरोपी आकाश कुमार रॉय उर्फ मोनू की जमानत याचिका खारिज, NIA का आदेश बरकरार

आगजनी और हिंसा मामले के आरोपी आकाश कुमार रॉय उर्फ मोनू की जमानत याचिका खारिज nia का आदेश बरकरार 

न्यूज11 भारत
रांची/डेस्क:
आगजनी और हिंसा मामले के आरोपी आकाश कुमार रॉय उर्फ मोनू की जमानत याचिका खारिज हो गई है. झारखंड हाईकोर्ट ने दूसरी बार जमानत याचिका खारिज करते हुए NIA के आदेश को बरकरार रखा है. आरोपी आकाश कुमार रॉय 10 जनवरी 2022 से जेल में बंद है. मामला 18 दिसंबर 2020 का है. लातेहार जिले के बालूमाथ क्षेत्र में अपराधियों ने वाहनों में आगजनी की थी. इतना ही नहीं पुलिस पर फायरिंग कर  चार लोगों को घायल कर दिया था. घटनास्थल से बम के अवशेष, कारतूस, खाली गैलन और प्रदीप गंजू के हस्ताक्षर वाले धमकी भरे पर्चे बरामद हुए थे. 

जांच में सामने आया था कि आरोपी गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और अमन साहू गिरोह का सक्रिय सदस्य है. जिसने हथियार और गोला-बारूद उपलब्ध कराने के साथ-साथ गिरोह को ठिकाना मुहैया कराया था. मामले में आईपीसी, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया था. जिसके बाद जांच एनआईए को सौंपी गई थी. जमानत याचिका पर सुनवाई में एनआईए की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार दास ने पक्ष रखा था. अदालत ने आरोपी की संलिप्तता को गंभीर मानते हुए  जमानत देने से इनकार कर दिया. 

ये भी पढ़ें- खूंटी गैंगरेप केस: हाईकोर्ट ने खारिज की दोषी अजूब साड़ी पूर्ति की जमानत याचिका 

 

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