बहरागोड़ा: ग्राम सभाओं की अध्यक्षता पर संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने की उठी मांग

बहरागोड़ा: ग्राम सभाओं की अध्यक्षता पर संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने की उठी मांग

बहरागोड़ा ग्राम सभाओं की अध्यक्षता पर संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने की उठी मांग

गौरव पाल/न्यूज़ 11 भारत 

बहरागोड़ा/डेस्क: बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र के पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले गांवों में ग्राम सभा की अध्यक्षता को लेकर अब सुगबुगाहट तेज हो गई है. इस संबंध में गुरुवार को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को एक मांग पत्र सौंपकर पेसा कानून और संवैधानिक नियमों के अक्षरशः पालन की अपील की गई है. वहीं सौंपे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के तहत बहरागोड़ा प्रखंड पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में आता है. वर्तमान में कई ऐसे अनुसूचित जनजाति बहुल गांव हैं, जहाँ पारंपरिक प्रधानों के बजाय गैर-जनजाति के लोग ग्राम सभा के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं. इसे पेसा कानून के प्रावधानों के विपरीत बताया गया है. साथ ही शिकायतकर्ता ने पेसा कानून (PESA Act) की धारा-2 (ड) एवं धारा-7 (iii) का उल्लेख करते हुए कहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की अध्यक्षता केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो परंपरा से प्रचलित रीति-रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त होते हैं.जोकि संथाल समुदाय में माझी या परगना तथा हो समुदाय में मुंडा, मानकी या देहुरी एवं मुंडा समुदाय में हातु मुंडा, पड़हा राजा या पहान होतें हैं. वहीं मांग पत्र के माध्यम से प्रशासन से आग्रह किया गया है कि सभी जनजाति गांवों में ग्राम सभा के अध्यक्ष पद का कार्यभार केवल पारंपरिक माझी, मुंडा और मानकी को ही सौंपा जाए. यह कदम न केवल संवैधानिक गरिमा को बनाए रखेगा, बल्कि आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा. इस मौके पर दुर्गापद मानकी, भीम सोरेन, रासबिहारी हेंब्रम, सिधो सोरेन आदि उपस्थित थे.

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