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रांची/डेस्क: 10 साल पुराने चेक बाउंस मामले में दोषी करार आरोपी अरविंद कुमार शिव को अपर न्याययुक्त शैलेन्द्र कुमार की कोर्ट से राहत नहीं मिली. कोर्ट ने आरोपी की ओर से दायर आपराधिक अपील याचिका को खारिज कर दिया. अपर न्याययुक्त शैलेन्द्र कुमार की कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए फैसला सुनाया है. मामला 3.37 लाख रुपये के चेक बाउंस से जुड़ा है. शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया था कि दवा आपूर्ति के एवज में आरोपी ने 8 सितंबर 2016 को 3,37,226 रुपये का चेक दिया था. जो बाउंस कर गया था. न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत द्वारा दी गई तीन माह की साधारण कारावास सजा के साथ ही 3.50 लाख रुपये क्षतिपूर्ति की सजा सुनाई गयी है. अपर न्याययुक्त की कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका रद्द करते हुए 15 दिनों के भीतर ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है.
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