​रामपुर में जातीय बैठक और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट को लेकर प्रशासन सख्त, एसडी...

​रामपुर में जातीय बैठक और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट को लेकर प्रशासन सख्त, एसडीएम सुलोचना मीणा ने लगाई निषेधाज्ञा

निषेधाज्ञा 30 जून तक सख्ती से लागू रहेगी

​रामपुर में जातीय बैठक और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट को लेकर प्रशासन सख्त एसडीएम सुलोचना मीणा ने लगाई निषेधाज्ञा

संतोष श्रीवास्तव/न्यूज़ 11 भारत 

पलामू /डेस्क: ​चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में जमीन विवाद के बाद पैदा हुए हालात को देखते हुए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. मामले को जातीय मुद्दा बनाकर बैठकें करने और सोशल मीडिया पर लगातार फैलाई जा रही अफवाहों को रोकने के लिए सदर अनुमंडल दंडाधिकारी (एसडीएम) सुलोचना मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पूर्ववर्ती धारा 144) के तहत पूरे रामपुर गांव में निषेधाज्ञा लागू कर दी है. यह आदेश क्षेत्र में शांति और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किया गया है.

​प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, रामपुर गांव में बीते दिनों जमीन विवाद को लेकर हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें पांच लोग घायल हुए थे. इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों की ओर से 17 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस इस मामले में मुख्य तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज चुकी है. हालांकि, इस कानूनी कार्रवाई के बाद भी कुछ तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से अलग-अलग तरीके से बातें रखकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है.

​विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि दोनों पक्षों के कुछ लोग इस घटना को जातीय रंग देकर लगातार बैठकें कर रहे हैं. साथ ही व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ व सांप्रदायिक संदेश, ऑडियो और वीडियो शेयर किए जा रहे हैं. पुलिस को सूचना मिली थी कि आगामी 5 जून को गांव में फिर से एक पक्ष द्वारा बड़ी बैठक बुलाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें करीब 500 से 700 लोगों के जुटने की संभावना है. इससे गांव में पुनः किसी बड़ी अप्रिय घटना के घटने की आशंका पैदा हो गई है.

​थाना प्रभारी की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम सुलोचना मीणा ने एहतियात के तौर पर यह कड़ा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. इसके तहत अब रामपुर गांव में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक साथ जुटने या समूह बनाकर चलने पर पूरी तरह रोक रहेगी. सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों और संबंधित ग्रुप एडमिन पर सीधी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा गांव में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र या लाठी लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा और रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं होगी. यह निषेधाज्ञा आदेश 3 जून से 30 जून 2026 तक सख्ती से लागू रहेगा.

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