बिना म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस संचालित 18 कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई, स...

कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई

बिना म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस संचालित 18 कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई, सील करने की प्रक्रिया हुई प्रारंभ

रांची नगर निगम द्वारा निगम क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न वार्डों में संचालित कोचिंग संस्थानों एवं लाइब्रेरी की वैधानिक जांच के लिए निरंतर विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है.

बिना म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस संचालित 18 कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई सील करने की प्रक्रिया हुई प्रारंभ

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क:
रांची नगर निगम द्वारा निगम क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न वार्डों में संचालित कोचिंग संस्थानों एवं लाइब्रेरी की वैधानिक जांच के लिए निरंतर विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में रांची नगर निगम की टीम द्वारा कुल 70 कोचिंग संस्थानों के म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस की जांच की गई, जिसमें 18 कोचिंग संस्थान बिना वैध म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस के संचालित पाए गए.

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 455 एवं झारखण्ड म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस रूल्स, 2017 के कंडिका 2 के तहत किसी भी आवासीय अथवा व्यावसायिक परिसर में बिना म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस के व्यवसाय अथवा व्यावसायिक गतिविधि का संचालन अधिनियम एवं नियमों का उल्लंघन है. जांच के दौरान संबंधित 18 कोचिंग संस्थानों द्वारा झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 455 एवं 600 तथा झारखण्ड म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस रूल्स, 2017 के कंडिका 19 एवं 20 का उल्लंघन पाया गया.

उक्त सभी कोचिंग संस्थानों को पूर्व में नोटिस निर्गत करते हुए तीन दिनों के भीतर म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस प्राप्त कर नियमानुसार संस्थान का संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था. निर्धारित समयावधि समाप्त होने के उपरांत भी आवश्यक अनुपालन नहीं किए जाने पर अब संबंधित 18 कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए सील करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है.

निम्न कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है
एमबीए एचीवर्स, ग्रैविटी एडुकेशन, नेशनल क्लैट एकेडमी, मास्टर माइंड्स, पेजेस लाइब्रेरी, द ब्लैकबोर्ड, एकेएस एकेडमी, DCUBE क्लासेज एवं अन्य.

रांची नगर निगम स्पष्ट करता है कि निगम क्षेत्र में बिना वैध म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस के संचालित किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. सभी कोचिंग संस्थानों एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील की गई है कि वे आवश्यक लाइसेंस एवं अनुमतियां प्राप्त कर ही अपना संचालन करें.

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