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रांची/डेस्क: गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी अभिजीत कुमार राणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई हैं. साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया. अगर समय पर जुर्माना नहीं भरा गया तो 3 साल की अतिरिक्त सजा का भुगतान होगा. प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश रामगढ़ की कोर्ट ने यह सजा सुनाई हैं.
बता दें कि, यह मामला साल 2024 का है, जब मृतक शोएब अख्तर और आरोपी अभिजीत कुमार राणा दोनों एक इंश्योरेंस कंपनी में काम किया करते थे. काम के दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसे लेकर आरोपी अभिजीत कुमार राणा ने शोएब अख्तर को गोली मार दी थी और उसकी मौत हो गई थी. मामले की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक जया टोपनो ने 13 गवाहों की गवाही दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई हैं.
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