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रांची/डेस्क: जमीन विवाद और मारपीट मामले में न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार सिंह की कोर्ट ने 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है. हालांकि, कोर्ट ने सभी दोषियों को प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का लाभ देते हुए चेतावनी देकर रिहा कर दिया. मामले में परमेश कुमार गुप्ता, राजेश कुमार गुप्ता, प्रमोद कुमार गुप्ता, अनिल कुमार गुप्ता, रुपेश गुप्ता, सुनील कुमार गुप्ता, सुधीर कुमार गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और रामचंद्र साहू को दोषी ठहराया था.
मामला डोरंडा थाना क्षेत्र के बुलकामन टोली की है. प्राथमिकी के अनुसार 13 फरवरी 2019 की रात करीब 10:30 बजे सूचक सुधा गुप्ता अपने घर के पास स्थित जमीन पर बोरिंग का काम करा रही थीं. तभी सभी आरोपी वहां पहुंचे और बोरिंग कार्य रुकवा दिया. विरोध करने पर सूचक के पुत्र राहुल और विकास गुप्ता के साथ मारपीट की गई. विकास गुप्ता पर धारदार हथियार से हमला किए जाने का भी आरोप था. बीच-बचाव करने पहुंची सुधा गुप्ता को भी धक्का देकर गिरा दिया गया था.
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