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रांची/डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने ED की याचिका पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, DGP, पुलिस कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और राज्य प्रशासन के अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है. ED ने अर्ज़ी में CM और राज्य के अधिकारियों पर I-PAC की जगह पर ज़बरदस्ती दखल देने और जांच में रुकावट डालने का आरोप लगाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादियों को नोटिस जारी करें. दो हफ़्ते के अंदर जवाबी हलफ़नामा दाखिल किया जाए. मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी, 2026 को होगी. इस बीच यह निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी (पश्चिम बंगाल सरकार) I-PAC में लगे CCTV कैमरों और आस-पास के इलाकों की फुटेज वाले अन्य कैमरों को सुरक्षित रखे.
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और विपुल पंचोली की बेंच ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा जांच करने के लिए I-PAC में गए ED अधिकारियों के खिलाफ दायर FIR पर भी रोक लगा दी है.
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